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‘जेल में होती तो जमानत पर रोक लगा देते’, सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

Sonam Raghuvanshi Bail:

Sonam Raghuvanshi Bail: सुप्रीम कोर्ट ने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगी।

Sonam Raghuvanshi Bail: ‘जेल में होती तो आदेश पर रोक लगा देते’-

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि यदि सोनम अभी भी जेल में होती, तो जमानत आदेश पर रोक लगाने पर विचार किया जा सकता था। लेकिन चूंकि वह पहले ही जमानत पर बाहर है, इसलिए फिलहाल आदेश को पलटना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि यह मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाएगा।

Sonam Raghuvanshi Bail: ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, कानून का सिद्धांत यही है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ प्रारंभिक आपत्तियां भी जताईं।

जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश-

कोर्ट ने सोनम रघुवंशी के वकील को मेघालय सरकार की याचिका के जवाब में काउंटर एफिडेविट (जवाबी हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा-

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट न बताए जाने के कारण सोनम को जमानत दी थी। उनके मुताबिक, संबंधित धारा का उल्लेख करते समय टाइपिंग की गलती हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सोनम के फरार होने की आशंका थी।

क्या है मामला-

सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है।

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