Cough Syrup New Rules : कफ सिरप को लेकर देश में मचे बवाल के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर से खांसी की सिरप या कोई भी सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया नियम लागू कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जून में ड्रग्स पांचवां संशोधन नियम, 2026 जारी किया। यह नियम ऑफिशियल गजट में छपते ही लागू हो गया। इस संशोधन के तहत ड्रग्स नियम, 1945 के शेड्यूल K से सिरप शब्द हटा दिया गया है।

जैसी कुछ दवाओं को ओवर द काउंटर यानी बिना पर्चे के बेचने की छूट थी। सिरप भी इसी लिस्ट में था। अब यह छूट खत्म हो गई है। मतलब कफ सिरप समेत सभी तरह की सिरप आधारित दवाएं अब सख्त निगरानी में आएंगी।
Cough Syrup New Rules
नए नियम के बाद ग्राहक मेडिकल स्टोर से सीधे सिरप नहीं खरीद सकेंगे। हर तरह की सिरप के लिए डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा दिखाना होगा। सरकार का मानना है कि इससे सिरप की बिक्री पर कंट्रोल मजबूत होगा और गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। पिछले दिनों देश के कई राज्यों में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत की खबरें आई थीं। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था। दवा की गुणवत्ता और बिना पर्चे बिकने पर सवाल उठे थे। इन्हीं घटनाओं के बाद मंत्रालय ने नियम सख्त करने का फैसला लिया।
Union Ministry of Health and Family Welfare Amends Drugs Rules, 1945; Exemption for Sale of Cough Syrups in Small Villages Withdrawn
Key Amendment to Drugs Rules to Enhance Regulatory Control Over Cough Syrups notifiedhttps://t.co/eHlqszzcoK
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 16, 2026
कैसे बना नया नियम?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह बदलाव अचानक नहीं किया गया। दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट नियम पब्लिक किए गए थे। उसके बाद लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गईं। सभी पक्षों की राय लेने के बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह की गई। पूरी प्रक्रिया के बाद ही फाइनल नियम नोटिफाई किए गए। अब कफ सिरप लेना पहले जैसा आसान नहीं सरकार साफ कर चुकी है कि दवाओं के गलत इस्तेमाल से लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
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Written By : Mansi Sharma








