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सायोनी घोष-यूसुफ पठान समेत TMC के 20 बागियों को SC का नोटिस, जानें क्या है मामला

TMC MPs Notices: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इन सांसदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से बागी सांसदों के खिलाफ चल रही अयोग्यता की कार्यवाही पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने बागी सांसदों को नोटिस जारी किया। हालांकि, कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी करने की मांग स्वीकार नहीं की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से केंद्र का पक्ष रखा गया।

अयोग्यता में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 20 सांसदों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला लेने में देरी हो रही है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से इन मामलों का जल्द निपटारा करने का अनुरोध किया था। बताया गया है कि बनर्जी ने 27 जुलाई को लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को मामले की याद दिलाई थी। इसके बाद 12 अगस्त को उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात भी की थी।

क्या है पूरा विवाद?

टीएमसी का दावा है कि पार्टी के चुनाव चिह्न पर लोकसभा चुनाव जीतने वाले इन सांसदों ने बाद में एक अलग राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ने की घोषणा की। टीएमसी का कहना है कि यह पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के बराबर है और ऐसे में दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। वहीं, बागी सांसदों की ओर से अलग राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। इसी विवाद को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

शिवसेना के मामले से भी जुड़ा है मामला

सुप्रीम कोर्ट में दलबदल से जुड़ा एक अन्य मामला भी चल रहा है। शिवसेना (UBT) ने अपने छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया था। उस मामले में भी सांसदों की अयोग्यता और दलबदल विरोधी कानून से जुड़े सवालों पर सुनवाई हो रही है।

बागी सांसदों में ये नाम शामिल

बागी सांसदों की सूची में सायोनी घोष, यूसुफ पठान, शताब्दी रॉय, काकोली घोष दस्तीदार, खलीलुर्रहमान, अबू ताहिर खान, मिताली बैग, शर्मिला सरकार, प्रसून बंद्योपाध्याय, रचना बनर्जी, माला रॉय, दीपक अधिकारी और जून मालिया समेत अन्य नाम शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इन सांसदों का जवाब अहम होगा। इसके बाद दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी अयोग्यता के मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है, इस पर नजर रहेगी।

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