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गर्म समोसे की मांग पर विवाद, वाराणसी कोर्ट पहुंचा मामला; 6 महीने बाद दर्ज हुई FIR

Up Samosa Conflict:

Up Samosa Conflict: वाराणसी में दो गर्म समोसे मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। आरोप है कि ठंडे समोसे को गर्म करने के लिए कहने पर मिठाई दुकान के मालिक और उसके साथियों ने एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की। इस दौरान उनकी जेब से 19,500 रुपये और सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस में शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने पर अधिवक्ता ने अदालत का रुख किया। एसीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद करीब छह महीने बाद 14 अगस्त को चौबेपुर थाने में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

ठंडे समोसे मिले तो गर्म करने को कहा

मामला पाण्डेयपुर निवासी अधिवक्ता शिवशंकर सिंह से जुड़ा है। बताया गया कि 22 फरवरी को वह चंदौली से वाराणसी आ रहे थे। रास्ते में जाल्हूपुर बाजार में भूख लगने पर वह एक मिठाई की दुकान पर रुके और दो समोसे मांगे। आरोप है कि दुकान पर उन्हें ठंडे समोसे दिए गए। शिवशंकर सिंह ने समोसे गर्म करने के लिए कहा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

Up Samosa Conflict: विवाद बढ़ा तो मारपीट का आरोप

अधिवक्ता का आरोप है कि गर्म समोसे मांगने की बात पर दुकान मालिक गुप्तेश्वर सिंह ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद विवाद बढ़ गया और दुकान मालिक, उनके बेटे तथा एक कर्मचारी समेत अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। शिवशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनकी जेब से 19,500 रुपये और सोने की चेन भी छीन ली गई।

थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हुई FIR

घटना के बाद अधिवक्ता चौबेपुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। उनका आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की और उन्हें करीब तीन घंटे तक थाने में बैठाए रखा। इसके बाद उन्होंने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर शिकायत की। पुलिस कमिश्नर की ओर से कार्रवाई का भरोसा दिया गया और थाने से रिपोर्ट भी तलब की गई, लेकिन इसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

Up Samosa Conflict: कोर्ट के आदेश पर छह महीने बाद मुकदमा

लगातार शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने पर शिवशंकर सिंह ने एसीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। करीब छह महीने बाद अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद 14 अगस्त को चौबेपुर थाने में पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने दुकान मालिक गुप्तेश्वर सिंह, उनके बेटे सोमेश्वर सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) और 309(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

 

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