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अलीपुर कोर्ट का बड़ा फैसला, ऋतब्रत गुट को बताया तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई

West Bengal Politics:

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे वर्चस्व विवाद के बीच अलीपुर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में कहा कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। इस समिति की अध्यक्षता अरूप राय कर रहे हैं।

West Bengal Politics: ऋतब्रत बनर्जी ने फैसले को बताया बड़ी जीत-

अदालत के फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि कोर्ट ने उनके गुट को ही तृणमूल कांग्रेस की वास्तविक इकाई माना है। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलते ही इसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, ताकि पार्टी की वैधता संबंधी उनके दावे को और मजबूती मिल सके।

West Bengal Politics: पार्टी कार्यालय और फंड पर भी जताया अधिकार-

ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि अदालत के फैसले के अनुसार पार्टी कार्यालयों और पार्टी फंड पर उनकी समिति का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि अरूप राय के नेतृत्व वाली समिति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के नाम पर संगठन नहीं चला सकेगा और न ही पार्टी निधि का उपयोग कर पाएगा।

तृणमूल भवन के उपयोग पर भी दावा-

ऋतब्रत गुट का कहना है कि महानगर स्थित तृणमूल भवन का उपयोग भी केवल उनकी समिति के सदस्य ही कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति जबरन पार्टी कार्यालयों पर कब्जा करने या तृणमूल कांग्रेस के नाम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब ममता बनर्जी गुट की रणनीति पर नजर-

अलीपुर अदालत के इस फैसले के बाद अब राजनीतिक हलकों की नजर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि इस मामले में आगे कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गतिविधियां तेज हो सकती हैं

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