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गैंगस्टर एक्ट केस में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली रेगुलर बेल

UP Politics: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी कानूनी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत मंजूर कर ली है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने दिवंगत मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे हैं और मऊ सदर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यूपी से बाहर जाने पर देनी होगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें ट्रायल कोर्ट को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। उन्हें अपना मोबाइल नंबर, यात्रा का उद्देश्य और गंतव्य की पूरी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट की अनुमति और जानकारी के बिना वे राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे।

UP Politics: पहले से लगी शर्तों का करना होगा सख्ती से पालन

नियमित जमानत देते समय शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम राहत के दौरान जो भी शर्तें लगाई गई थीं, उनका सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार की आपत्तियों पर विचार करने के बाद भी जमानत को नियमित करने का फैसला सुनाया।

सभी मामलों में जमानत पर अब्बास अंसारी

अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, हालांकि अन्य सभी मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस फैसले के बाद वे अब सभी मामलों में जमानत पर हैं। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की।

UP Politics: पहले भी मिली थी शर्तों में ढील

गौरतलब है कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी थी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी।

चुनावी भाषण को लेकर था विवाद

अब्बास अंसारी पर 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भड़काऊ बयान देते हुए सरकारी अधिकारियों को धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी।

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