UP News: चंदौली जिले में सरकारी और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जेदारों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। शासन ने तीन एसडीएम स्तर के अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर तहसील से जुड़े मामलों की जांच के बाद की गई है।
कौन-कौन शामिल?
निलंबित किए गए अधिकारियों में एसडीएम लालता प्रसाद, जो वर्तमान में गाजियाबाद में तैनात हैं, एसडीएम सतीश कुमार (एटा) और एसडीएम विराग पांडेय (बुलंदशहर) शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के कार्यालय से संबद्ध किया गया है। निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज द्वारा जारी किया गया।
UP News: डीएम की जांच में सामने आई अनियमितताएं
पूरा मामला उस समय सामने आया जब चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने तहसील स्तर पर निस्तारित पत्रावलियों की समीक्षा की। जांच में पाया गया कि खलिहान, चकमार्ग, कब्रिस्तान, परती और बंजर भूमि जैसी ग्राम समाज की संपत्तियों पर अवैध कब्जों के खिलाफ पहले से पारित बेदखली और वसूली के आदेशों को बाद में निरस्त कर दिया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदारों ने पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए पहले से पारित वैध आदेशों को रद्द कर अवैध कब्जेदारों के पक्ष में फैसले दिए।
तीन सदस्यीय समिति ने की जांच
मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसमें अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), एसडीएम चकिया और एसडीएम चंदौली को शामिल किया गया। समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नियमों के उल्लंघन और ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने शासन को कार्रवाई की संस्तुति भेजी, जिस पर त्वरित निर्णय लेते हुए तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी और दोष सिद्ध होने पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी और ग्राम समाज की भूमि की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने पारदर्शिता और नियमों के सख्त अनुपालन पर ज़ोर देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के कार्रवाई जारी रहेगी।
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