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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: किसानों को मिलेगा 6 लाख तक का कृषि लोन, 23 सितंबर को लॉन्च होगा e-Portal

Farmers' Prosperity Scheme:

Farmers’ Prosperity Scheme: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 सितंबर को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के e-Portal को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को दीर्घकालीन कृषि लोन की सुविधा दी जाएगी। किसानों को योजना के तहत 6 लाख रुपये तक का लोन रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

Farmers’ Prosperity Scheme: 23 सितंबर को लॉन्च होगा e-Portal-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 सितंबर को लखनऊ में सुबह 9:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ‘भारत टैक्सी प्रोग्राम’ लॉन्च करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए e-Portal भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने योजना के लिए 384 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और अगले 5 वर्षों में करीब 5 लाख किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

Farmers’ Prosperity Scheme: किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ-

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसान का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। यह योजना उन किसानों के लिए है, जो कृषि से जुड़ी जरूरतों के लिए लंबे समय के लिए कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहते हैं।

6 लाख रुपये तक मिलेगा कृषि लोन-

योजना के तहत किसानों को अधिकतम 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस लोन पर रियायती ब्याज दर की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से ब्याज पर 5 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि, ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। समय पर लोन की किस्त चुकाने वाले किसानों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

कैसे करें मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन-

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान अपनी नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में संपर्क कर सकते हैं। यहां से ऋण आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसे भरना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, जमीन के जरूरी दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।

e-Portal के जरिए ऑनलाइन आवेदन-

योजना के लिए e-Portal 23 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। पोर्टल के जरिए किसान आधार और मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते और भूमि से जुड़ी जानकारी जैसे खतौनी और खसरा का विवरण दर्ज करना होगा। जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा

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