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SIR नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ECI को नोटिस; पारदर्शिता पर उठे सवाल

SIR Notice:

SIR Notice: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाताओं को भेजे जा रहे नोटिसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाए। अदालत ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर स्पष्टता मांगी। रिपोर्टों के मुताबिक, पीठ ने कुछ नोटिसों के लगभग यांत्रिक तरीके से जारी होने पर भी सवाल किया।

SIR Notice: नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया की उचित जांच जरूरी है, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। सुनवाई के दौरान ECI की ओर से अदालत को बताया गया कि केवल नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से अपने आप हट जाएगा। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सूची और नोटिस जारी करने के कारण पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं।

SIR Notice: BLO करेंगे मतदाताओं की मदद-

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर किसी मतदाता को अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की जरूरत है, तो बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। अदालत ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्टता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया।

ECI के जवाब के बाद होगी अगली सुनवाई-

मामले में अब चुनाव आयोग की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया जाना है। इसके बाद अदालत SIR के तहत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगी। अदालत ने चुनाव आयोग को लोगों के सामान्य सवालों और उनके समाधान को लेकर एक FAQ तैयार करने को भी कहा है। इसे अखबारों में प्रकाशित कराया जाना है, ताकि नोटिस पाने वाले मतदाताओं को प्रक्रिया समझने में आसानी हो

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