Lalu Yadav: लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अदालत ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
याचिका खारिज, कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी
लालू यादव ने अदालत में याचिका दायर कर यह तर्क दिया था कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली है, इसलिए यह मामला निरस्त किया जाए। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और कानूनी कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया।
Lalu Yadav: लैंड फॉर जॉब आरोप
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और रेलवे में नियुक्तियों के बदले जमीनें प्राप्त कीं। आरोप है कि यह जमीनें उनके परिवार के सदस्यों या उनके करीबी संबंधियों के नाम पर हस्तांतरित की गईं, जो बाजार दर से कम कीमत पर थीं।
ईडी की जांच
सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले में जांच कर रहा है। ईडी ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी ठहराया है। ईडी का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं जो आरोपों के समर्थन में हैं, और इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे।







