Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।
9 अप्रैल को अगली सुनवाई
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए तय की है। कोर्ट ने केजरीवाल से ED की याचिका पर उनका पक्ष मांगा है। यह याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट के 22 जनवरी के आदेशों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उन्हें समन अवहेलना के दो मामलों में बरी किया गया था।
Arvind Kejriwal News: ED का आरोप – समन की अनदेखी
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि केजरीवाल ने जानबूझकर जांच एजेंसी के समन का पालन नहीं किया और पूछताछ में शामिल नहीं हुए। एजेंसी का कहना है कि उन्होंने जांच से बचने के लिए बेबुनियाद आपत्तियां उठाईं और तकनीकी दलीलों का सहारा लिया।
निचली अदालत ने किया था बरी
इससे पहले निचली अदालत ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी यह साबित करने में असफल रही कि आरोपियों ने जानबूझकर समन की अवहेलना की।
Arvind Kejriwal News: आबकारी नीति से जुड़े आरोप
ईडी का दावा है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने दिल्ली की अब रद्द हो चुकी आबकारी नीति बनाने में सहयोग किया। एजेंसी के मुताबिक, इसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर रिश्वत प्राप्त हुई।
अंतरिम जमानत पर हैं केजरीवाल
फिलहाल अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की आवश्यकता से जुड़े मुद्दे को बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेज दिया है।
Arvind Kejriwal News: मामला बना राजनीतिक और कानूनी केंद्र
दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा यह मामला अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण बन गया है। आने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट क्या रुख अपनाता है।
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