Datia Rajendra Bharti: मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाते हुए राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में दोषी ठहराया गया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी पाया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी।
किन धाराओं में ठहराए गए दोषी
अदालत ने राजेंद्र भारती को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 और 471 (जालसाजी और फर्जी दस्तावेज) के तहत दोषी करार दिया। आरोप है कि उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखाधड़ी की साजिश में भाग लिया।
Datia Rajendra Bharti: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली ट्रांसफर हुआ था केस
इस मामले की सुनवाई पहले ग्वालियर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी, लेकिन राजेंद्र भारती ने इसे दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए मामला दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।
राजनीतिक साजिश के लगाए आरोप
विधायक ने अपने बचाव में कहा था कि यह केस राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार पर मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष पर दबाव डाला जा रहा है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है।
Datia Rajendra Bharti: सजा पर सुनवाई बाकी, अपील की तैयारी
फिलहाल कोर्ट ने दोषी ठहराने के बाद राजेंद्र भारती को जेल भेज दिया है और सजा पर अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में लिया जाएगा। उनके वकील ने संकेत दिया है कि फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील की जा सकती है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।







