दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद नवाब (52) के रूप में हुई है, जो दिल्ली के रंजीत नगर का रहने वाला है।
क्या है मामला ?
New Delhi: उम्रकैद की हुई थी सजा
इसके बाद थाना दरियागंज में मामला दर्ज हुआ। जांच और ट्रायल के बाद अदालत ने नवाब को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। वर्ष 2025 में हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी और उसे तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के आदेश दिए। हालांकि, नवाब ने सरेंडर नहीं किया और जेल प्रशासन ने उसे पैरोल जंपर घोषित कर दिया।
New Delhi: इस तरह आया गिरफ्त में…
New Delhi: तीन मामलों में हो चुकी सजा
मोहम्मद नवाब पहले भी आर्म्स एक्ट के तीन मामलों में शामिल रह चुका है। इन सभी मामलों में उसे सजा हो चुकी है। नवाब ने दिल्ली के रंजीत नगर से 8वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह अपने पिता के साथ जामा मस्जिद इलाके में चिकन शॉप पर काम करने लगा। अपील खारिज होने के बाद वह फरार हो गया और कसाबपुरा में किराए पर दुकान लेकर कसाई का काम करने लगा, ताकि पुलिस से बच सके।
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