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शिवराज सिंह के बेटे के मानहानि केस में खेद स्वीकार करने पर, राहुल गांधी को एमपी HC से राहत

Rahul Gandhi: कार्तिक चौहान मानहानि केस में राहुल को राहत

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले में न्यायालय ने कार्यवाही समाप्त कर दी है। राहुल गांधी द्वारा अपने बयान पर लिखित रूप से खेद व्यक्त किए जाने और कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के बाद न्यायालय ने मामले को बंद करने का आदेश दिया।

वर्ष 2018 के बयान से जुड़ा था मामला

यह मामला वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर प्रकरण का उल्लेख करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल स्थित जनप्रतिनिधि न्यायालय में मानहानि का परिवाद दायर किया था। मामले में न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को समन भी जारी किया गया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने लिखित में जताया खेद

उच्च न्यायालय में दायर याचिका में राहुल गांधी ने समन को निरस्त करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि गलतीवश कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया गया था। साथ ही उस टिप्पणी पर खेद भी व्यक्त किया गया। न्यायालय ने इस आवेदन पर कार्तिकेय सिंह चौहान का पक्ष जानने के लिए जवाब मांगा।

दोनों पक्षों की सहमति से समाप्त हुई कार्यवाही

कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से प्रस्तुत जवाब में उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से मामले को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों और सहमति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश प्रमोद अग्रवाल ने मामले को समाप्त कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, जबकि कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। इस फैसले के साथ कई वर्षों से चल रहा यह विवाद न्यायिक स्तर पर समाप्त हो गया।

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