SIR Campaign: चुनाव आयोग का वोटर वेरिफिकेशन अभियान ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR)’ मंगलवार, 30 जून से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे और मतदाताओं से एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम ही शामिल रहें।
SIR Campaign: SIR अभियान क्यों चलाया जा रहा है-
चुनाव आयोग के अनुसार, SIR का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना और अपात्र लोगों के नाम हटाकर पात्र मतदाताओं की सही सूची तैयार करना है। यह अभियान 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान BLO हर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और भरे हुए फॉर्म एकत्र करेंगे।
SIR Campaign: वोटर वेरिफिकेशन की पूरी टाइमलाइन-
30 जून–29 जुलाई: घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया।
5 अगस्त: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।
5 अगस्त–4 सितंबर: दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा।
7 अक्टूबर: फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
BLO घर आए तो क्या करें-
एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर उसकी एक कॉपी BLO को दें।
फॉर्म जमा करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जरूर लें।
यदि घर बंद मिलता है तो BLO फॉर्म छोड़ देंगे और कम से कम तीन बार दोबारा आने की कोशिश करेंगे।
क्या फॉर्म के साथ दस्तावेज देना जरूरी है-
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुसार, मौजूदा मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है।
शादीशुदा महिलाओं के लिए क्या नियम है-
अगर पिछली SIR में नाम दर्ज नहीं है और शादी हो चुकी है, तो फॉर्म भरते समय माता-पिता या दादा-दादी (मायके/पैतृक परिवार) की जानकारी दी जा सकती है। ससुराल पक्ष की जानकारी देना आवश्यक नहीं है।
क्या एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं-
हाँ। मतदाता चुनाव आयोग के वोटर पोर्टल के जरिए भी एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय EPIC (वोटर ID) नंबर, नाम या पोलिंग स्टेशन की जानकारी के आधार पर पुरानी वोटर लिस्ट से विवरण लिया जा सकता है।
अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें-
यदि आपका या आपके माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी आप एन्यूमरेशन फॉर्म में उनकी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। बाद में सत्यापन के लिए चुनाव आयोग सहायक दस्तावेज मांग सकता है।
गलती मिलने पर कहां करें शिकायत-
यदि 5 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपको किसी भी तरह की गलती या कमी दिखाई देती है, तो आप 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं, बुक-अ-कॉल सुविधा के जरिए अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं या फिर नजदीकी वोटर सेंटर अथवा जिला चुनाव कार्यालय जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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