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‘मैं लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर नहीं’, तीसरी शादी पर उठे विवाद के बीच आमिर खान ने दी सफाई

Aamir Khan Third Marriage:

Aamir Khan Third Marriage: तीसरी शादी के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में उठे ‘लव जिहाद’ के आरोपों पर अभिनेता आमिर खान ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी किसी भी पत्नी ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया और उनकी हालिया शादी भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है।

‘मेरी किसी पत्नी ने धर्म नहीं बदला’

वेबसाइट रेडिफ को दिए इंटरव्यू में आमिर खान ने कहा कि उनकी तीनों शादियां सिविल मैरिज रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट हिंदू नहीं बल्कि ईसाई हैं और शादी से पहले उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। आमिर ने यह भी बताया कि उनकी बेटी इरा खान की शादी एक हिंदू युवक से हुई है, जबकि उनकी दोनों बहनों और कजिन ने भी अलग-अलग धर्मों में विवाह किया है।

Aamir Khan Third Marriage: 5 जुलाई को हुई थी तीसरी शादी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई को मुंबई स्थित अभिनेता के आवास पर परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज के जरिए अपने विवाह का पंजीकरण कराया।

Aamir Khan Third Marriage: शादी पर हुआ था विवाद

आमिर की तीसरी शादी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने उन्हें ‘लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर’ बताया था। वहीं, मंत्री संजय शिरसाट ने भी इस शादी पर टिप्पणी की थी। बजरंग दल समेत कुछ संगठनों ने आमिर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। दूसरी ओर, अलीगढ़ के एक शाही चीफ मुफ्ती ने भी इस विवाह को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे नाजायज करार दिया।

क्या कहता है भारतीय कानून?

भारतीय कानून के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की पिछली शादी का कानूनी रूप से तलाक हो चुका है या जीवनसाथी का निधन हो गया है, तो तीसरी शादी करना पूरी तरह वैध है। बिना तलाक दूसरी या तीसरी शादी करना कानूनन अपराध माना जाता है। आमिर खान का पहली पत्नी रीना दत्ता से वर्ष 2002 और दूसरी पत्नी किरण राव से वर्ष 2021 में कानूनी तलाक हो चुका है। ऐसे में गौरी स्प्रैट से उनकी शादी कानून के तहत वैध मानी जाएगी।

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