Bhilai Municipal Commissioner: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम (BMC) के 32 निर्वाचित पार्षदों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर राजीव पांडे को तत्काल हटाने की मांग की गई थी। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने 29 जून को फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी प्रस्ताव को वैध मानने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
Bhilai Municipal Commissioner: क्या थी पार्षदों की दलील-
पार्षद संदीप निरंकारी के नेतृत्व में दायर याचिका में कहा गया कि 25 मार्च 2026 को हुई विशेष बैठक में दो-तिहाई से अधिक पार्षदों ने वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के चलते कमिश्नर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उनका तर्क था कि प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार पर कमिश्नर को हटाने की कानूनी जिम्मेदारी बनती है।
Bhilai Municipal Commissioner: राज्य सरकार ने क्यों किया विरोध-
राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि 25 मार्च की बैठक केवल बजट से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बैठक के आधिकारिक एजेंडे में कमिश्नर को हटाने का कोई प्रस्ताव शामिल नहीं था। ऐसे में बैठक में पारित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2016 का उल्लंघन है और कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जा सकता।
हाई कोर्ट ने क्या कहा-
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सही ठहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में केवल बहुमत पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर पारित किसी भी प्रस्ताव को वैध नहीं माना जा सकता, चाहे उसे बहुमत का समर्थन ही क्यों न मिला हो।
‘रिट ऑफ मैंडमस’ जारी करने से किया इनकार-
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस प्रस्ताव का गठन ही कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हुआ हो, उसे लागू कराने के लिए ‘रिट ऑफ मैंडमस’ जारी नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 की धारा 54(2) के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी तभी बनती है, जब प्रस्ताव विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया हो।
कोर्ट की अहम टिप्पणी-
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत राज्य सरकार को किसी अवैध प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने दोहराया कि “बहुमत से अधिक महत्वपूर्ण कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन है।”
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