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क्या खतरे में है भूपेश बघेल की विधायकी? विजय बघेल की याचिका पर SC सख्त

Bhupesh Baghel:

Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। भाजपा नेता विजय बघेल ने 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से भूपेश बघेल की जीत को चुनौती दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कार्यवाही में देरी की कोशिशों पर सवाल उठाए और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, अदालत ने अभी भूपेश बघेल की विधायकी रद्द करने का कोई फैसला नहीं दिया है।

विजय बघेल ने क्यों दी चुनावी जीत को चुनौती?

भाजपा नेता विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल कर पाटन विधानसभा सीट से भूपेश बघेल की जीत को चुनौती दी है। विजय बघेल का आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले लागू 48 घंटे की चुनाव प्रचार निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया था। इस अवधि को चुनावी भाषा में साइलेंस पीरियड कहा जाता है। याचिका में इसी कथित उल्लंघन को आधार बनाया गया है।

Bhupesh Baghel: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने की बात कही। जस्टिस वी. मोहन ने कहा कि सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए और समय-सीमा से जुड़ी आपत्ति पहले भी उठाई जा सकती थी। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए।

लिखित जवाब में संशोधन पर कोर्ट ने उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सवाल किया कि भूपेश बघेल की ओर से लिखित बयान में संशोधन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि यदि इस तरह के आवेदन स्वीकार किए जाते हैं तो आगे और आवेदन आ सकते हैं, जिससे मुकदमे की सुनवाई लंबी खिंच सकती है। कोर्ट ने इसे कार्यवाही में देरी की रणनीति बताया।

Bhupesh Baghel: हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट में बरकरार

भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा पेश हुए। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उनकी ओर से लिखित बयान में संशोधन के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया जाएगा और इस बात को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने भूपेश बघेल पर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया।

क्या रद्द हो जाएगी भूपेश बघेल की विधायकी?

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। विजय बघेल की चुनाव याचिका पर अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। ऐसे में भूपेश बघेल की विधायकी पर अंतिम स्थिति चुनाव याचिका के नतीजे और अदालत के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।

 

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