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PM मोदी पर टिप्पणी, FIR और फिर बड़ा बयान! दीपके ने BJP नेताओं को लेकर क्या कहा?

CJP Protest: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रुचिका सिंह पर दर्ज जीरो एफआईआर के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गाली देना गलत हो सकता है, लेकिन इसे आपराधिक अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

‘क्या देश में दो कानून हैं?’

अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि अपशब्दों के इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो यही कार्रवाई उन भाजपा नेताओं और आईटी सेल के सदस्यों पर भी होनी चाहिए, जिन पर पहले भी आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या देश में युवाओं और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए अलग-अलग कानून हैं।

CJP Protest: बीजेपी नेताओं का किया जिक्र

दीपके ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनके कथित आपत्तिजनक बयानों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि समान कानून लागू होता है, तो सभी मामलों में एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।

‘गाली देना गलत, लेकिन केस क्यों?’

दीपके ने कहा कि अपशब्दों का इस्तेमाल अच्छी बात नहीं है और ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को समझाया जाना चाहिए, लेकिन केवल गाली देने के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि यही मानदंड अपनाया जाए तो सबसे अधिक मामले भाजपा आईटी सेल के खिलाफ दर्ज होंगे।

CJP Protest: क्या है मामला?

नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना में रुचिका सिंह के खिलाफ 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 352, 353(1) और 356(1) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने आगे की जांच के लिए इसे नई दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है।

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