Green Firecrackers: दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस बार सीमित अवधि के लिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। हालांकि, यह छूट केवल 7 और 8 नवंबर को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए सुबह और शाम का समय भी निर्धारित किया है। इसके अलावा पटाखों की बिक्री, निर्माण और इस्तेमाल को लेकर कई शर्तें लागू की गई हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Green Firecrackers: 7 और 8 नवंबर को ही मिलेगी आतिशबाजी की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इन दोनों दिनों में कुल तीन घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। इसके लिए सुबह और शाम का समय निर्धारित किया गया है। लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। अदालत ने साफ किया है कि 9 नवंबर से पटाखों पर पहले से लागू पूर्ण प्रतिबंध दोबारा प्रभावी हो जाएगा।
Green Firecrackers: 4 से 6 नवंबर तक होगी पटाखों की बिक्री
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पटाखों की बिक्री के लिए भी समय सीमा तय की है। इसके तहत दिल्ली-NCR में 4 से 6 नवंबर तक ही ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। बिक्री के लिए केवल उन्हीं पटाखों को अनुमति होगी, जिन्हें CSIR-NEERI से प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा पटाखों के निर्माण और बिक्री के लिए वैध प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखे बेचने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत के मुताबिक, ग्रीन पटाखे केवल प्रशासन की ओर से निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जा सकेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।
अस्पताल और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में रोक
अदालत ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, स्कूलों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इन निर्देशों का उद्देश्य त्योहार के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी से बचाना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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