Gwalior: ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. गिरिजा शंकर गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) ने उनके खिलाफ कथित फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अधीक्षक पद हासिल करने के मामले में थाना कंपू पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस को विधि अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का आरोप
यह मामला सचिन यादव की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2019 में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए डॉ. गिरिजा शंकर गुप्ता ने दिल्ली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पटपड़गंज के दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। आरोप है कि इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर उन्होंने अधीक्षक पद प्राप्त किया। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये दोनों अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं और इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया।

Gwalior: सत्यापन में मैक्स अस्पताल ने किया दावा खारिज
शिकायतकर्ता के मुताबिक, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय (GRMC) द्वारा कराए गए सत्यापन के दौरान मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने लिखित रूप से स्पष्ट किया कि डॉ. गिरिजा शंकर गुप्ता कभी वहां कार्यरत नहीं रहे और उनके नाम से कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि जिस अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, उस समय डॉ. गुप्ता एक शासकीय संस्थान में सेवाएं दे रहे थे। शिकायतकर्ता ने पहले थाना कंपू और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अदालत की शरण ली।
अदालत ने FIR दर्ज कर जांच के दिए निर्देश
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने प्रस्तुत दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद माना कि यदि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सरकारी पद प्राप्त किया गया है तो यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अदालत ने थाना कंपू पुलिस को डॉ. गिरिजा शंकर गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार जांच करने का आदेश दिया है। अब पुलिस मामले की जांच करेगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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