Home » राष्ट्रीय » बिहार: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

बिहार: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को, कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

Khan Sir: बिहार: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को
Patna: Educator and YouTuber Faizal Khan, popularly known as 'Khan Sir', joins a protest demanding the cancellation of the BPSC 70th Combined Competitive Examination (CCE) of the Bihar Public Service Commission (BPSC), held in December last year, in Patna, on Wednesday, February 19, 2025. (Photo: IANS)

Khan Sir: मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना की सिविल कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला पटना के एक अन्य कोचिंग संचालक रोशन आनंद के साथ हुए विवाद से जुड़ा है। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा। इस मामले पर छात्रों और शिक्षा जगत की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद यह विवाद काफी चर्चा में आ गया था।

कोर्ट में पूरी हुई दोनों पक्षों की बहस

बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रूपेश देव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खान सर और शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से वकीलों ने अपने-अपने तर्क विस्तार से रखे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अब इस बहुचर्चित मामले में 10 जुलाई को अदालत का फैसला सामने आएगा।

Khan Sir: अग्रिम जमानत की अर्जी पर हुई सुनवाई

सुनवाई का मुख्य विषय खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड्स द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका थी। इससे पहले मंगलवार को भी इस मामले में करीब 40 मिनट तक बहस चली थी, लेकिन सभी पक्षों की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं। इसके बाद अदालत ने शेष बहस के लिए बुधवार की तारीख तय की थी। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

Khan Sir: बिहार: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 10 जुलाई को

बचाव पक्ष ने रखे अहम तर्क

खान सर के अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें खान सर के एक बॉडीगार्ड के पास मौजूद हथियार के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि अदालत ने मामले से जुड़े सभी तथ्यों को गंभीरता से सुना और इस बात पर भी ध्यान दिया कि यह मामला काफी समय से लंबित है। इसी कारण अदालत ने जल्द फैसला सुनाने का संकेत देते हुए 10 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

Khan Sir: 2 जून की घटना से जुड़ा है पूरा मामला

यह विवाद 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है। आरोप है कि इस दौरान खान सर और ‘ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी’ के संचालक रोशन आनंद की कोचिंग को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। खान सर ने रोशन आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था। बाद में इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। इसी क्रम में खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। अब सभी की नजर 10 जुलाई को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हुई है।

 

ये भी पढ़ें…अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े बैंक घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में मिले अहम सबूत