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नोएडा DM मेधा रूपम को SC से राहत क्यों? आकृति चौधरी NSA केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

Medha Rupam

Medha Rupam: नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम को आकृति चौधरी NSA मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। मामला अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया था और 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। यह रकम मेधा रूपम के वेतन से वसूलने को कहा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश के संबंधित हिस्सों पर रोक लगा दी है।

अप्रैल में मजदूर प्रदर्शन के बाद क्या हुआ?

अप्रैल में नोएडा में मजदूरों का विरोध-प्रदर्शन हुआ था। इसी मामले में आकृति चौधरी को गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके खिलाफ NSA के तहत हिरासत का आदेश जारी किया गया। वह करीब पांच महीने तक हिरासत में रहीं। प्रशासन की ओर से कार्रवाई को सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के आधार पर सही ठहराया गया था, जबकि बाद में हाईकोर्ट ने हिरासत की प्रक्रिया और उसके आधार पर गंभीर सवाल उठाए।

Medha Rupam: हाईकोर्ट ने NSA क्यों रद्द किया?

2 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर दी। कोर्ट ने रिकॉर्ड और गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जांच करते हुए नोटिस और हिरासत के आधार को लेकर सवाल उठाए। अदालत ने यह भी कहा कि उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट नहीं होता कि आकृति ने प्रदर्शनकारियों को हिंसा या वाहनों में आग लगाने के लिए उकसाया था। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया और रकम मेधा रूपम के वेतन से वसूलने को कहा।

मेधा रूपम ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

हाईकोर्ट के फैसले को मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका पक्ष था कि NSA लगाने की प्रक्रिया में कई स्तर शामिल थे। पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद मामला डीएम तक पहुंचा, फिर सलाहकार बोर्ड ने इसकी समीक्षा की और आगे राज्य तथा केंद्र स्तर पर भी प्रक्रिया हुई। इसलिए अकेले डीएम को जिम्मेदार ठहराकर उनके वेतन से मुआवजा वसूलना उचित नहीं है।

Medha Rupam: SC ने क्या फैसला दिया और आगे क्या होगा?

23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के संबंधित हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी। इसमें मेधा रूपम के वेतन से 5 लाख रुपये की वसूली और हाईकोर्ट की कुछ कड़ी टिप्पणियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब NSA हिरासत की प्रक्रिया कई स्तरों से होकर गुजरी थी, तो डीएम को अकेले उस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराना अलग से देखने का विषय है। मामले में आगे विस्तृत सुनवाई होगी और फिलहाल हाईकोर्ट के संबंधित आदेश पर रोक जारी रहेगी।

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