Rahul Gandhi News: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राहुल गांधी के खिलाफ की गई शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल
राहुल गांधी ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली याचिका में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI और ED को आरोपों का सत्यापन करने को कहा गया था। दूसरी याचिका में मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
Rahul Gandhi News: बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत से जुड़ा मामला
यह मामला कर्नाटक के रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाया गया था। इसी शिकायत पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में CBI और ED को कानून के मुताबिक आरोपों का सत्यापन करने का निर्देश दिया था।
17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
राहुल गांधी की दोनों याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ सुनवाई करेगी। इस पीठ में CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं।
Rahul Gandhi News: हाईकोर्ट ने CBI-ED को क्या निर्देश दिए थे?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायत मिलने के बाद कानून के तहत आरोपों का सत्यापन किया जाना चाहिए। अदालत ने CBI और ED को कानून के दायरे में उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी थी और जांच की प्रगति से अवगत कराने को कहा था। 20 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने CBI के हलफनामे पर असंतोष जताया था और कहा था कि यह पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं, अदालत ने माना था कि ED ने आवश्यक कदम उठाए हैं। मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है।
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