एयर यात्रियों के लिए बड़ी राहत, DGCA के नए रिफंड नियम लागू

एयर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विमानन विनियामक Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने 26 मार्च 2026 से एयर टिकट रिफंड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। एयरलाइंस अब बेस फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा कैंसलेशन चार्ज नहीं ले पाएंगी। टिकट में नाम की गलती 24 घंटे के भीतर बिना शुल्क ठीक कराई जा सकेगी।

फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में DGCA का बड़ा एक्शन, इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपये का जुर्माना

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने शनिवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। DGCA ने अपने नोटिस में CEO पीटर एल्बर्स की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। नोटिस में कहा गया कि CEO के रूप में वह एयरलाइन के सुचारू संचालन और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रहे।

इंडिगो फ्लाइट संकट, 26 दिसंबर से प्रभावित यात्रियों को मिलेगा मुआवजा

दिसंबर की शुरुआत में गंभीर परिचालन संकट से जूझने वाली देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देना शुरू करने जा रही है। सरकार ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर प्रभावित यात्री को उसका हक मिले।