Shah Rukh Khan: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को उनके मुंबई स्थित समुद्र किनारे बने बंगले ‘मन्नत’ के रेनोवेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें रेनोवेशन और विस्तार के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे में रहकर अपने घर का नवीनीकरण करा सकता है।
Shah Rukh Khan: याचिकाकर्ता ने क्या आरोप लगाए थे-
याचिकाकर्ता का दावा था कि रेनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पर्यावरण और कानूनी मंजूरियां नहीं ली गईं। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने दलील दी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) की मंजूरी आवश्यक थी और 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए यह अनिवार्य है।
Shah Rukh Khan: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा-
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ‘मन्नत’ एक निजी आवास है और यदि उसके मालिक कानून का पालन करते हुए उसमें बदलाव या रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। कोर्ट ने मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) भेजने की मांग भी खारिज कर दी।
NGT पहले ही दे चुका था फैसला-
इससे पहले NGT भी ‘मन्नत’ के रेनोवेशन और विस्तार के लिए दी गई पर्यावरण एवं तटीय मंजूरी को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
क्या है पूरा विवाद-
विवाद तब शुरू हुआ जब गौरी खान ने ‘मन्नत’ की छह मंजिला एनेक्स बिल्डिंग में दो अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव को लेकर पर्यावरण और तटीय मंजूरी पर सवाल उठाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में शाहरुख खान और गौरी खान को बड़ी राहत मिल गई है।
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