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Khan Sir Case: रौशन आनंद के भाई को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 25 जून को खान सर केस पर टिकी निगाहें

Khan Sir Case: रौशन आनंद के भाई को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब 25 जून को खान सर केस पर टिकी निगाहें

Khan Sir Case: पटना के चर्चित मुसल्लहपुर हाट कोचिंग विवाद में सोमवार को एक अहम मोड़ देखने को मिला। ज्ञान बिंदु संस्थान से जुड़े अभिषेक और गौरव को जमानत नहीं मिल सकी। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का आदेश दिया है। रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।दोनों आरोपितों की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एलसीआर तलब कर लिया। इससे पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है।

खान सर की याचिका पर 25 जून को होगी अहम सुनवाई

दूसरी ओर, खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए बवाल और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर 25 जून को सुनवाई निर्धारित की गई है। अदालत ने तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। पुलिस द्वारा अद्यतन केस डायरी भी कोर्ट में जमा कर दी गई है।

Khan Sir Case: विवाद से फायरिंग तक, कैसे बढ़ा मामला?

मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग संस्थानों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक टकराव में बदल गया था। हंगामे, मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद, उनके भाई और कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।घटना के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुनचुन यादव घायल हुए थे। आरोप है कि इसके बाद खान सर के सुरक्षा गार्डों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की थी।

Khan Sir Case: प्रिंस यादव की मौत ने बढ़ाया सियासी और कानूनी तापमान

मामला तब और संवेदनशील हो गया जब रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से फैजल खान और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर अपने भाई की हत्या कराने का आरोप लगाया था।अब पूरे मामले की अगली बड़ी कानूनी हलचल 25 जून को देखने को मिल सकती है, जब अदालत खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

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