Mahakumbh viral girl case: प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आई ‘वायरल गर्ल’ का मामला एक बार फिर चर्चा में है। उसके पति फरमान खान ने दावा किया है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और डॉक्टरों ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी है, इसलिए वह पुलिस के सामने पेश नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश पुलिस इस दावे की जांच कर रही है और मेडिकल प्रमाण पत्र मांगे जाने की संभावना है।
पुलिस के सामने पेशी टली, जांच जारी
कोच्चि पहुंची एमपी पुलिस से फरमान खान ने कहा कि गर्भावस्था के चलते उसकी पत्नी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस स्थानीय प्रशासन के जरिए मेडिकल स्थिति की पुष्टि करने में जुटी है।
Mahakumbh viral girl case: नाबालिग होने के आरोप से घिरा मामला
यह मामला शुरुआत से ही विवादों में रहा है। परिवार की ओर से लड़की के नाबालिग होने का दावा किया गया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 सामने आई, जिसके आधार पर शादी (11 मार्च 2026) के समय उसकी उम्र करीब 16 वर्ष बताई गई। जन्म प्रमाण पत्र में विसंगतियों के चलते पुराने दस्तावेज (1 जनवरी 2008) को निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए थे।
Mahakumbh viral girl case: POCSO एक्ट के तहत दर्ज केस
मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद फरमान खान के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी केस में बयान दर्ज कराने के लिए लड़की को पुलिस के सामने पेश होना था।
परिजनों और लड़की के अलग-अलग आरोप
लड़की के माता-पिता का आरोप है कि फरमान ने उसे बहला-फुसलाकर शादी की। वहीं लड़की ने केरल के पुलिस स्टेशन में दिए बयान में अपने ही परिवार पर प्रताड़ना और जबरन शादी का दबाव बनाने के आरोप लगाए थे।
हाईकोर्ट से मिली राहत
केरल हाई कोर्ट ने फरमान खान को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा रखी है।
सोशल मीडिया और फिल्मी हस्तियों की प्रतिक्रिया
मामले पर फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल उठाए और इसे एक संगठित नेटवर्क से जोड़ते हुए चिंता जताई।
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