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₹70 करोड़ की MD ड्रग्स तस्करी मामले में आरोपी की जमानत खारिज, कोर्ट ने नहीं दी राहत

MP DRUGS CASE:  करीब 70 करोड़ रुपये मूल्य की मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग्स तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी वेद प्रकाश व्यास को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। विशेष पीएमएलए न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

बीमारी का दिया था हवाला

आरोपी की ओर से स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई थी। हालांकि, विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) राजेंद्र कुमार पाटीदार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आवेदन निरस्त कर दिया।

MP DRUGS CASE: 2021 में हुई थी बड़ी कार्रवाई

मामला वर्ष 2021 में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ा है। उस दौरान करीब 70 किलोग्राम मेफेड्रोन (एमडी) जब्त की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 70 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ईडी ने 21 जुलाई को स्कीम नंबर-114 निवासी वेद प्रकाश व्यास सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

आर्थिक लेन-देन की जांच जारी

ईडी की जांच ड्रग्स कारोबार से अर्जित कथित अवैध आय, उससे जुड़े आर्थिक लेन-देन, संपत्तियों और नेटवर्क पर केंद्रित है। एजेंसी मामले में वित्तीय ट्रेल और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है।

MP DRUGS CASE: जांच के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

अभियोजन ने अदालत में मामले की गंभीरता और जांच की प्रगति का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में आगे की कार्रवाई ईडी की जांच के आधार पर की जाएगी।

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