Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने कहा कि उम्र सीमा और कट ऑफ डेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और यह उसकी नीतिगत व्यवस्था का हिस्सा है।
Jharkhand High Court: प्रार्थियों को नहीं मिली राहत-
अदालत में आलोक कुमार, खुशबू भारद्वाज समेत अन्य अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि अधिकतम कट ऑफ उम्र सीमा को 1 अगस्त 2025 की जगह 1 अगस्त 2015 किया जाए।
Jharkhand High Court: 500 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती-
यह मामला जेएसएससी की ओर से निकाली गई 500 से अधिक पदों की भर्ती से जुड़ा है। इसमें मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर, ऑडिटर समेत कई पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है।
हाई कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार-
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करना सरकार की नीति के अंतर्गत आता है। इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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