Up news: उत्तर प्रदेश में वाहन नियमों को लेकर अब सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर उन लाखों-करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा, जिन्होंने अब तक अपनी गाड़ी में HSRP नहीं लगवाई है।
क्या बदला है नियम में
अब PUC बनवाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में तकनीकी बदलाव कर दिए हैं, जिससे बिना HSRP वाले वाहनों का डेटा ही सिस्टम में स्वीकार नहीं होगा। यानी अगर आपकी गाड़ी में HSRP नहीं है, तो आप PUC सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं पाएंगे। साथ ही, बिना HSRP के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अगर PUC भी नहीं है, तो अलग से चालान कटेगा। ऐसे में नियम तोड़ना जेब पर भारी पड़ सकता है।
Up news: किस पर होगा ज्यादा असर
यह नियम खास तौर पर उन वाहनों पर लागू होगा जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे और जिनमें अभी तक HSRP नहीं लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ऐसे वाहनों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी बड़ी आबादी इस फैसले से सीधे प्रभावित होगी।
पहले भी दी गई थी चेतावनी
Up news: परिवहन विभाग पिछले कई महीनों से लोगों को HSRP लगवाने के लिए जागरूक कर रहा था, लेकिन कई वाहन मालिकों ने इसे नजरअंदाज किया। अब विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नियम को पूरी तरह लागू कर दिया है। हालांकि, जिन वाहनों के लिए फिलहाल HSRP उपलब्ध नहीं है, उन्हें थोड़ी राहत दी गई है। लेकिन जैसे ही प्लेट उपलब्ध होगी, उन्हें तुरंत लगवाना अनिवार्य होगा।
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