UP NEWS: गोरखपुर स्थित यश मेडम एटसैलून के संचालक आयुष भार्गव और उनकी पत्नी आयुषी भार्गव के खिलाफ दायर परिवाद पर न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो दत्त की अदालत ने दोनों को निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
महिला कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप
परिवाद पार्लर की पूर्व कर्मचारी चांदनी कश्यप की ओर से दायर किया गया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सचिन अग्रवाल, चेतना गुप्ता, शीर्ष अग्रवाल, राजेन्द्र नामदेव, विनय उपाध्याय और रविन्द्र नाथ बाबा ने पक्ष रखा।
UP NEWS: अनैतिक दबाव बनाने और वेतन रोकने का आरोप
परिवाद में आरोप लगाया गया है कि पार्लर संचालक दंपत्ति को महिला कर्मचारी के वैवाहिक विवाद की जानकारी मिलने के बाद उस पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और करीब 25 हजार रुपये का बकाया वेतन भी नहीं दिया गया।
झूठे केस में फंसाने की धमकी का दावा
पीड़िता ने आरोप लगाया कि वेतन मांगने पर संचालक दंपत्ति ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उसने गोरखपुर महिला थाना और पुलिस अधीक्षक से शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।
UP NEWS: अदालत ने जारी किया नोटिस
मामले में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने और अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की आगे की सुनवाई अब न्यायालय में होगी।
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