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वंदे मातरम के अपमान पर 3 साल की जेल का प्रावधान, राज्यसभा में विधेयक पेश करेंगे अमित शाह

 Vande Mataram Bill:

Vande Mataram Bill: केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ को कानूनी संरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक पेश करेंगे। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में वंदे मातरम को भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

Vande Mataram Bill: अपमान करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान-

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करता है या उसके गायन में बाधा डालता है, तो उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की तरह कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।

Vande Mataram Bill: कैबिनेट पहले ही दे चुकी है मंजूरी-

केंद्रीय कैबिनेट इस संशोधन को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान होता है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य किया जाए।

राज्यसभा में हो सकती है तीखी बहस-

यह विधेयक सोमवार की राज्यसभा कार्यसूची में शामिल है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले भी वंदे मातरम को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दलों के अलग रुख सामने आते रहे हैं।

150वीं जयंती के बीच बड़ा फैसला-

मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्षभर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देने का फैसला किया है।

लोकसभा में भी आएगा विधेयक-

राज्यसभा में पेश होने के बाद विधेयक को पारित कर लोकसभा में भी पेश किया जाएगा। दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद ही यह संशोधन कानून का रूप ले सकेगा

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