Home » मनोरंजन » शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA का नोटिस, पान मसाले के अप्रत्यक्ष प्रचार का आरोप

शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA का नोटिस, पान मसाले के अप्रत्यक्ष प्रचार का आरोप

शाहरुख-अजय और टाइगर को FDA नोटिस

Vimal Elaichi Ad: महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तीनों अभिनेताओं पर आरोप है कि जिस इलायची का विज्ञापन वे कर रहे हैं, वह वास्तव में प्रतिबंधित पान मसाला ब्रांड का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है।FDA ने 14 अगस्त को तीनों अभिनेताओं को नोटिस भेजे। शाहरुख खान को यह नोटिस उनके बांद्रा स्थित घर मन्नत पर दिया गया। वहीं अजय देवगन को उनके जुहू स्थित आवास पर नोटिस तामील कराया गया। टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शंस एलएलपी के माध्यम से नोटिस भेजा गया।

पान मसाले के प्रचार पर सवाल

FDA का कहना है कि विज्ञापन में इस्तेमाल की गई प्रस्तुति, संवाद, ब्रांड नाम और बाजार में उसकी पहचान को देखते हुए यह सवाल उठता है कि कहीं यह प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार तो नहीं है।नोटिस में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह विज्ञापन ‘विमल’ ब्रांड को बढ़ावा देता हुआ दिखाई देता है। यह ब्रांड मुख्य रूप से पान मसाला उत्पादों से जुड़ा हुआ है।FDA ने अभिनेताओं से दस्तावेजी प्रमाण भी मांगे हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि ‘विमल इलायची’ वास्तव में बाजार में स्वतंत्र रूप से बिकने वाला उत्पाद है या इसका इस्तेमाल पान मसाला अथवा तंबाकू से जुड़े उत्पादों के प्रचार के लिए सरोगेट विज्ञापन या ब्रांड-एक्सटेंशन के रूप में किया जा रहा है।

एंडोर्समेंट से जुड़े दस्तावेज मांगे

नोटिस में तीनों अभिनेताओं से उनके एंडोर्समेंट एग्रीमेंट, कैंपेन ब्रीफ और उत्पाद से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा पेमेंट और एंडोर्समेंट से संबंधित व्यवस्थाओं की कॉपी और अन्य जरूरी विवरण भी मांगे गए हैं।FDA ने विज्ञापन अभियान में शामिल एडवरटाइजिंग एजेंसी और ब्रांड के मालिक से जुड़ी जानकारी देने के लिए भी कहा है।

टीवी और सोशल मीडिया की जानकारी भी मांगी

FDA ने उन सभी टीवी चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य मीडिया माध्यमों की जानकारी मांगी है, जहां तीनों अभिनेताओं की मौजूदगी वाले विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित किए गए थे।साथ ही, यह जानकारी भी देने को कहा गया है कि इन विज्ञापनों को किस अवधि तक दिखाया या प्रकाशित किया गया। नोटिस में एंडोर्समेंट करने वाले कलाकारों और विज्ञापनदाता या ब्रांड के मालिक के बीच किसी भी तरह के संबंध की जानकारी का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है।

15 दिन में देना होगा जवाब

तीनों अभिनेताओं को नोटिस मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब और उससे जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। वे खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से व्यक्तिगत सुनवाई यानी पर्सनल हियरिंग की मांग भी कर सकते हैं।FDA ने साफ किया है कि अगर तय समय में जवाब नहीं दिया जाता या दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

महाराष्ट्र में पान मसाले पर प्रतिबंध

खाद्य सुरक्षा कानून (FSS Act 2006) की धारा 30(2)(a) के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 13 जुलाई 2026 से एक साल के लिए पान मसाले के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है।महाराष्ट्र में तंबाकू और निकोटिन वाले गुटखा और पान मसाला पर वर्ष 2012 से ही प्रतिबंध लागू है। इस प्रतिबंध को हर साल आगे बढ़ाया जाता है। हाल ही में 13 जुलाई 2026 को इसे फिर से एक साल के लिए बढ़ाया गया है।

10 लाख रुपये तक का जुर्माना

इस मामले में FDA ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट (FSS Act), 2006 की धारा 24 और 53 के प्रावधानों का इस्तेमाल किया है।

धारा 24: यह प्रावधान भ्रामक या धोखाधड़ी वाले खाद्य विज्ञापनों पर रोक लगाता है।

धारा 53: इसके तहत भ्रामक विज्ञापन बनाने या उसे प्रकाशित करने में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

FDA अब यह जांच कर रहा है कि ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए तीनों अभिनेताओं की इस प्रचार अभियान में सीधी भूमिका रही है या नहीं। इसी आधार पर धारा 24 और 53 के तहत उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही भी जांच के दायरे में है।

यह भी पढ़े- चंबल में बीच धार बंद हुआ स्टीमर, तेज बहाव में बहा, 100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में