Abhishek Banerjee News: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए सितंबर में तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की सशर्त मंजूरी दे दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा विदेश यात्रा पर लगी रोक हटाने से इनकार किए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
राजनयिक पासपोर्ट पर ही कर सकेंगे यात्रा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए अभिषेक बनर्जी के लिए कई शर्तें तय की हैं। अदालत के मुताबिक, वह केवल अपने राजनयिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा कर सकेंगे।
Abhishek Banerjee News: यात्रा से पहले देनी होगी पूरी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को यात्रा से पहले अपना पूरा यात्रा कार्यक्रम, विदेश में रहने का पता, इलाज करने वाले डॉक्टर और अस्पताल की जानकारी, ठहरने की जगह तथा फ्लाइट से संबंधित विवरण जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियां इन जानकारियों का इस्तेमाल जांच के उद्देश्य से कर सकती हैं, लेकिन उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा।
हेट स्पीच मामले में लगी थी यात्रा पर रोक
अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित बयानबाजी को लेकर मामला दर्ज है। इसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना अनुमति विदेश यात्रा करने पर रोक लगा रखी थी। हाईकोर्ट ने पहले उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में आंखों की जांच कराने को कहा था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विदेश जाकर इलाज कराने की आवश्यकता है या नहीं।
Abhishek Banerjee News: हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने चिकित्सा आधार पर विदेश जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। शीर्ष अदालत ने अब उन्हें सितंबर में तीन सप्ताह की विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी याचिका पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
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