Rabri Devi: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को पटना स्थित सरकारी आवास संख्या 10, सर्कुलर रोड खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आवास खाली नहीं किए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी कई बार जारी किए गए नोटिस
भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवास संख्या 39, हार्डिंग रोड पहले ही आवंटित किया जा चुका है। इसके बावजूद वह अब तक सर्कुलर रोड स्थित पुराने सरकारी आवास में रह रही हैं। विभाग ने बताया कि उन्हें 15 दिसंबर 2025 को पहली बार आवास खाली करने के लिए पत्र भेजा गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को भी इस संबंध में सूचना दी गई थी। तीन जून 2026 को सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया था।
Rabri Devi: मंत्री को आवंटित हो चुका है आवास
विभाग ने अपने नोटिस में उल्लेख किया है कि 10, सर्कुलर रोड स्थित आवास को 27 मई 2026 के आदेश के तहत डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया जा चुका है। हालांकि, आवास अब तक खाली नहीं होने के कारण मंत्री उसमें प्रवेश नहीं कर सके हैं। विभाग का कहना है कि आवंटन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कब्जा नहीं मिलने से प्रशासनिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं।
सात दिन बाद हो सकती है कार्रवाई
भवन निर्माण विभाग ने बिहार सरकारी परिसर आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली संशोधन अधिनियम 2024 का हवाला देते हुए राबड़ी देवी को अंतिम अवसर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर यदि आवास खाली नहीं किया गया तो संबंधित नियमों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस नोटिस के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और अब सभी की नजर राबड़ी देवी के अगले कदम पर टिकी हुई है।
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