पुणे के बाद अब मुंबई में भी BNSS की धारा 163 लागू, 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रभावी रहेगा आदेश

 Mumbai Section 163:

Mumbai Section 163: पुणे में धारा 144 लागू किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने भी एक अहम फैसला लिया है। मुंबई पुलिस ने मुंबई आयुक्तालय क्षेत्र में अगले 15 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 23 जुलाई 2026 की रात 12:01 बजे से 6 अगस्त 2026 की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

Mumbai Section 163: क्यों लिया यह फैसला-

जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।

Mumbai Section 163: एक स्थान पर एक साथ खड़े होने पर रहेगा प्रतिबंध-

जारी आदेश के अनुसार, सार्वजनिक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने तथा जन-धन के नुकसान की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।

क्यों लिया यह अहम कदम-

इन दिनों देशभर में विभिन्न मुद्दों को लेकर कई तरह के विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। वहीं, NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भी कई अभ्यर्थी संगठन सामाजिक संगठनों के सहयोग से आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं प्रमुख कारणों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है।

क्या है धारा 163-

धारा 163 लागू होने के बाद मुंबई में बिना प्रशासन की अनुमति किसी भी तरह की सभा, जुलूस, प्रदर्शन या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। मुंबई पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी

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