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Khan Sir की बढ़ीं मुश्किलें, जमानत पर फैसला 27 जून तक टला

Khan Sir : पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और कथित गोलीबारी मामले में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। पटना सिविल न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान रोशन आनंद गुट से जुड़े गौरव और अभिषेक को राहत मिली, जबकि फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल टल गया है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की है। हालांकि, तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान रोशन आनंद पक्ष से जुड़े गौरव और अभिषेक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं।

बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को बिना किसी शर्त के जमानत प्रदान कर दी। रोशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि जमानत संबंधी सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद दोनों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

Khan Sir की बढ़ीं मुश्किलें

दूसरी ओर, फैसल खान उर्फ खान सर और उनके दो निजी सुरक्षाकर्मियों की जमानत याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अद्यतन मामला डायरी पूर्ण नहीं है। इस पर न्यायालय ने पुलिस को अगली तारीख तक संपूर्ण और विस्तृत मामला डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी कारण अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 27 जून तक के लिए टाल दिया गया है।

पुलिस का बड़ा दावा

पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अद्यतन मामला डायरी में दावा किया गया है कि घटनास्थल पर की गई गोलीबारी आत्मरक्षा में नहीं थी। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से खान सर के निर्देश पर उनके निजी सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी। पुलिस के इस दावे ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है।

आरोपों से बढ़ा विवाद

खान सर की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि उनका गोलीबारी की घटना से कोई संबंध नहीं है और उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वहीं रोशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या के पीछे भी खान सर की भूमिका रही है। फिलहाल, इन आरोपों की जांच जारी है और पूरे मामले पर अब सभी की नजर 27 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है।

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Written By : Rashmi Sharma