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राजपाल यादव ने नहीं जमा किए 5 करोड़, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

 Rajpal Yadav:

Rajpal Yadav: चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराए गए अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के निर्देश के बावजूद 5 करोड़ रुपये जमा नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि कब बोलना है और टिप्पणी की कि “आपकी जगह जेल में है।”

Rajpal Yadav: 5 करोड़ जमा करने का दिया था वादा-

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौर किया कि राजपाल यादव ने 5 अक्टूबर तक अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का वादा किया था, लेकिन तय समय तक रकम जमा नहीं की गई। उनकी ओर से अदालत में 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की प्रति पेश की गई और बताया गया कि बैंक में इसका भुगतान कराया जा रहा है।

Rajpal Yadav: डिमांड ड्राफ्ट पर कोर्ट ने उठाए सवाल-

राजपाल यादव के वकील ने बताया कि डिमांड ड्राफ्ट बैंक में है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। इस पर बेंच ने सवाल किया कि डिमांड ड्राफ्ट असली है या नहीं, यह अदालत को पता नहीं है।

शिकायतकर्ता को लेकर वकील की टिप्पणी पर भड़के जज-

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि राजपाल यादव फिल्म अभिनेता हैं और अदालत में भी एक्टिंग कर रहे हैं। इसके जवाब में राजपाल यादव के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता गरीब नहीं हैं। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता उनसे ज्यादा अमीर हो सकते हैं, लेकिन जितनी रकम उनसे ली गई है, उस हद तक वे गरीब हैं। उन्होंने कहा कि इस अहंकार को सही जगह दिखाना होगा और राजपाल यादव को पता होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है।

कोर्ट ने दिया आखिरी मौका-

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच राजपाल यादव की दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि वह याचिका खारिज करने पर विचार कर रही है, लेकिन शिकायतकर्ता को रकम मिलने का मौका देने के लिए अभिनेता को आखिरी अवसर दिया जा रहा है।

15 सितंबर को भी मिला था मौका-

इससे पहले 15 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को रकम जमा करने का मौका दिया था। साथ ही सरेंडर से मिली अंतरिम राहत को 5 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। इसके बावजूद 5 करोड़ रुपये जमा नहीं होने पर अदालत ने सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया।

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