मौत के 17 साल बाद शिक्षक की नौकरी बहाल, गुजरात हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
Gujarat Teacher Case: गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मृत शिक्षक हर्षद भावसार की नौकरी उनकी मौत के 17 साल बाद बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति के 33 साल बाद उसे रद्द करना कानूनन उचित नहीं है। इस फैसले से उनकी विधवा को मिलने वाली फैमिली पेंशन … Read more